कम्बाइन मशीन के चालक, टेक्नीशियन व श्रमिकों को आने के लिए मिलेगा पास
औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जहां के निवासी हैं वहीं से जारी होगा पास
बलिया। शासन के आदेश के क्रम में, वर्तमान रबी फसलो की कटाई, मढ़ाई के लिए आवश्यक कम्बाईन, रीपर, स्ट्रारीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ट्राली एवं अन्य संगत कृषि उपकरणों के प्रयोग के आवागमन की छूट लॉकडाउन में है। इन यंत्रों के संचालन के लिए आवश्यक वाहन चालक, तकनीशियन व आवश्यक श्रमिकों को भी बाहरी जिलों से आने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनको पास जारी होगा।
पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक इंद्राज ने बताया कि कम्बाईन हारवेस्टर के मलिक अपना मांग पत्र अपने जनपद के जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक को प्रस्तुत करगें। यहां से संस्तुति के बाद ही उस जनपद के जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक को मांग भेजगें, जहाॅ के रहने वाले ये ड्राइवर, टेकनीशियन या सम्बन्धित श्रमिक हैं। इसके बाद वहीं के जिलाधिकारी से अन्तर जनपदीय आवागमन की अनुमति/पास जारी करायेगें। यह व्यवस्था बीज विधायन संयत्रों के संचालन के लिए आपरेटरों, तकनीशियन व श्रमिक के लिए भी लागू है।