कृषि सम्बन्धी आवागमन के लिए डीडीएजी व कृषि अधिकारी से करें संपर्क
बलिया। जिलाधिकारी ने बताया, वर्तमान समय में फॅसलों की कटाई आदि के कार्य को देखते हुए राज्य सरकार ने कृषि सम्बन्धी उपकरण यथा हार्वेस्टर, ट्रैक्टर के संचालन में लगे व्यक्तियों के प्रदेश में अन्तर्जनपदीय संचरण पर किसी प्रकार की रोक से छूट प्रदान नही की गयी है। कृषि सम्बन्धी उपकरण व उनके सम्बन्धित व्यक्ति को आवागमन के लिए अन्य जनपदों से लाने व ले जाने के लिए उप कृषि निदेशक (9450063913) व जिला कृषि अधिकारी (7007809394) से सम्पर्क किया जा सकता है।