कोरोना वायरस को देखते हुए किसी अभियुक्त या गवाह को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नही- गजेंन्द्र कुमार

किसी अभियुक्त या गवाह को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नही- गजेंन्द्र कुमार


खुद ही पड़ जायेगी अग्रिम तिथि


बलिया। कोरोना वायरस को देखते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर बलिया के सभी दीवानी और फौजदारी के सामान्य मामलो में अग्रिम तिथि नियत की जायेगी। 
उक्त जानकारी देते हुए जनपद न्यायधीश गजेन्द्र कुमार ने बताया कि दीवानी और फौजदारी के जो मामले चल रहे है उसमें सामान्य तिथि नियत की जायेगी। किसी भी वादकारी व व्यक्ति को किसी भी न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नही है। और ना ही किसी अभियुक्त अथवा गवाह को अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कोई हाजिरी माफी किसी न्यायालय में प्रस्तुत करने की जरूरत है। किसी न्यायालय द्वारा जिस अभियुक्त अथवा व्यक्ति को विशेष रूप से तलब किया गया हो वही उपस्थित हो सकेंगे।
श्री कुमार ने बताया कि किसी वादकारी के अनुपस्थिति के कारण उसके मुकदमे में किसी प्रकार का आदेश नही किया जाएगा। उच्च न्यायलय के आदेशानुसार मात्र अर्जेन्ट मैटर जैसे जमानत प्रार्थना पत्र आदि की सुनवाई पूर्व की भांति की जायेगी।


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