जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मेडिकल की दुकानों का संचालन सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक- महेंद्र श्रीवास्तव
बलिया। कोरोना वायरस (कोविड-19) के दृष्टिगत पूरे देश में 21 दिन के लाक डाउन से उत्पन्न विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश का बलिया जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बलिया जिले के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी बलिया को दिए गए सुझाव के क्रम में जिलाधिकारी ने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए हैं जिसमें प्रथम दृष्ट्या आमजन को आवश्यक खाद्य पदार्थों, व दवाओं की आपूर्ति व उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, अभिहित अधिकारी महेंद्र श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी के 04-04-2020 आदेशानुसार जनता के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए अलग-अलग तहसीलों में कुल 22 मेडिकल स्टोर की दुकानों को नाम, स्थान व मोबाइल नंबर के साथ संचालित करने के लिए चिन्हित किया है, जिसमें मेडिकल स्टोर के संचालन के लिए सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक व औषधि के थोक व्यापारियों के प्रतिष्ठानों के लिए सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक का समय सुनिश्चित किया गया हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए व कार्यालय के आदेशानुसार पालन ना करने की स्थिति में दुकानों का संचालन स्वत: ही समाप्त हो जाएगा।
अभिहित अधिकारी द्वारा चयनित की गई दुकानों की सूची व मोबाइल नंबर
कार्यालय के आदेश का अनुपालन बलिया केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा कड़ाई से कराया जाएगा, इसका सारा उत्तरदायित्व संगठन को होगा। उक्त जानकारी अभिहित अधिकारी महेन्द्र श्रीवास्तव के हवाले से वरिष्ठ लिपिक रविशंकर पांडेय ने दी।