केरल। केरल सरकार ने जिन अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी है उनमें स्थानीय कार्यशालाओं, हज्जाम की दुकान, रेस्तरां, पुस्तक भंडार, नगर निकाय के तहत आने वाले एमएसएमएई, शहरों और कस्बों में थोड़ी दूरी की बस यात्रा, चार पहिया वाहन की पिछली सीट पर दो यात्रियों और स्कूटर पर पिछली सीट पर बैठकर यात्रा करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को हल्का करना और आपदा प्रबंधन कानून के तहत 15 अप्रैल को जारी उसके आदेश का उल्लंघन करना है।
केंद्र ने लॉक डाउन में ढील देने के फैसले पर जताई आपत्ति, कहा- यह आदेश का उल्लंघन