बलिया। लॉकडाउन के दौरान नगर क्षेत्र में अब मिठाई की दुकान, पिज़्ज़ाहट, फास्टफूड तथा बेकरी की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। बशर्ते उनको प्रशासन की ओर से जारी शर्तों का पालन करना होगा। अगर किसी ने गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी। व साथ ही उल्लंघन करने वाले पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। नगर मजिस्ट्रेट राजेश यादव ने बताया कि इन दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच खोला जा सकता है। शर्त यह होगी कि दुकान के अंदर किसी भी ग्राहक को बैठाकर सेवा नहीं दी जाएगी। सिर्फ होम डिलीवरी तथा पैकिंग के रूप में ही बिक्री की जा सकेगी। सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जाना जरूरी होगा। इसके लिए दुकान के सामने पर्याप्त बैरिकेडिंग तथा पर्याप्त दूरी के अंतराल पर गोल घेरा बनाकर ग्राहकों को खड़ा करने की व्यवस्था करनी होगी। सैनिटाइजर तथा हैंड ग्लव्स व मास्क का प्रयोग स्वयं तथा कार्यरत सभी कर्मी को करना होगा। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि अगर इनमें किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो उस स्थिति में उस दुकानदार की अनुमति स्वयं निरस्त मानी जाएगी और संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी की जाएगी।
कल से जनपद में शर्तों के अधीन खुलेंगी मिठाई, फास्ट फूड व बेकरी की दुकानें : राजेश यादव