अगर आपको भी लेनी है शराब की दुकान तो आबकारी विभाग के इन नियमों का करे पालन, 27 फरवरी तक मौका


अगर आपको भी लेनी है शराब की दुकान तो आबकारी विभाग के इन नियमों का करे पालन, 27 फरवरी तक मौका

ई-लाटरी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कि अंतिम तिथि 27 फरवरी 

बलिया। जिला आबकारी अधिकारी श्री विजय कुमार शुक्ल ने बताया हैं कि वर्ष 2025-26 के लिए समस्त आबकारी दुकानों का आवंटन ई-लाटरी प्रक्रिया से किया जायेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन यू.आर.एल.-https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर किया जायेगा। जनपद बलिया में 145 देशी शराब दुकानों, 98 कम्पोजिट शॉप, 02 मॉडल शॉप एवं 30 भांग दुकानों का आवंटन ई-लाटरी से होगा। उन्होंने बताया कि ई-लाटरी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 14.02.2025 से प्रारम्भ है तथा रजिस्ट्रेशन/आवेदन/प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करने की अन्तिम तिथि 27.02.2025 सांय 05 बजे तक है। दिनांक 06.03.2025 को ई-लाटरी जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर सम्पन्न होगी।

समस्त आबकारी दुकानों का आवंटन ई-लाटरी प्रक्रिया से किया जायेगा    

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि भारत का कोई भी नागरिक, जिसकी आयु 21 वर्ष हो आवेदन कर सकता है। आवेदन किसी व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकेगा, फर्म अथवा कम्पनी का आवेदन अनुमन्य नहीं हैं।सभी आवेदकों को ई-लाटरी पोर्टल पर अपने पैन कार्ड से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पैन नम्बर की चौथी डिजिट "P" नम्बर की होनी चाहिए, अन्यथा पोर्टल इसे स्वीकार नहीं करेगा। आवेदन के लिए आवश्यक अभिलेख आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड व हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण-पत्र, निर्धारित शपथ पत्र, आई.टी.आर. , फोटो, कैंसिल्ड बैंक चेक की प्रति का विवरण अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। दिनांक 01.01.2024 के पश्चात निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होगे।एक आवेदक एक से अधिक दुकानों पर आवेदन कर सकता है परन्तु एक आवेदक को पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें ही ई-लाटरी प्रक्रिया में आंवटित हो सकेगी।

इसी क्रम में श्री शुक्ला ने बताया कि ई-लाटरी में सफल आवेदकों को आवंटन पत्र प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित अवधि के भीतर दुकान के लिए निर्धारित बेसिक/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि (ऑनलाइन ई-बैंक गारंटी के रूप में) जमा करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकान के लिए निर्धारित बेसिक लाइसेस फीस/लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति की धनराशि का विवरण कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बलिया के नोटिस बोर्ड एवं जनपद के पोर्टल पर प्रदर्शित सूची में अंकित है। ई-लाटरी पोर्टल पर आवेदन के समय आवेदकों द्वारा नामिनेशन शपथ पत्र देने का प्रावधान अनिवार्य नही है। इच्छुक आवेदक नामिनेशन शपथ पत्र दें सकते है। आवेदकों की सुविधा के लिए ई-लाटरी वर्ष 2025-26 से सम्बन्धित अधिक जानकारी अथवा सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में कन्ट्रोल रूम, जिसका मोबाईल नम्बर-9454466574 एवं 9454465885 है, स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी दिवस में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकगण से सम्पर्क कर विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

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